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गंगा मैली करने पर 7 साल की जेल, लगेगा 100 करोड़ का जुर्माना! 

गंगा मैली करने पर 7 साल की जेल, लगेगा 100 करोड़ का जुर्माना!

नई दिल्‍ली। देश की पतित पावनी गंगा नदी पर केंद्र सरकार बहुत जल्द एक कानून बनाने जा रही है। इसके तहत अब अगर कोई भी गंगा को मैला करने की कोशिश करता है तो उसे 7 साल की सजा हो सकती है।साथ ही इस नए कानून में यह भी है कि गंगा को प्रदूषित करने वालों पर 100 करोड़ का जुर्माना भी लगाया जा सकता है।

केंद्र सरकार की ओर से एक समिती का गठन किया गया। समिति ने गंगा को स्वच्छ रखने के लिए राष्ट्रीय नदी गंगा विधेयक, 2017 बिल तैयार कर लिया है। इस बिल के अनुसार अगर कोई भी गंगा को मैला करने के अलावा, उसके बहाव को रोकता है, गंगा के तटों के पास में खनन या बिना अनुमति के किसी भी प्रकार का निर्माण करता है तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

समिति की ओर से तैयार किए गए इस विधेयक पर अगर कानून बनता है तो यह देश का नदी पर बनने वाला पहला कानून होगा। आपको बता दें कि उत्तराखंड हाईकोर्ट की ओर से गंगा को जीवित मानव घोषित किया जा चुका है। गंगा और यमुना, भारत की दोनों पौराणिक नदियों को अब एक मानव की तरह संविधान की ओर से मुहैया कराए गए सभी अधिकार मिल सकेंगे। इसके साथ ही कोर्ट ने कहा था कि गंगा से सटी उसकी सहायक नदियों के एक किलोमीटर के दायरे को वाटर सेविंग ज़ोन घोषित किया जाए।

इस बिल को तैयार करने वाली समिती के एक सदस्य वकील अरुण कुमार ने बताया कि गंगा को स्वच्छ रखने के लिए इस प्रकार का कड़ा कानून इसलिए बनाया जा रहा है ताकि कोई भूलकर भी गंगा को मैला करने के बारे में सोच न सके। गंगा को प्रदूषण मुक्त बनान देश के हर नागरिक का कर्तव्य है। बता दें कि पिछले कई सालों में गंगा को स्वच्छ रखने के लिए करोड़ों रुपये खर्च किये जा चुके हैं लेकिन इसे प्रदूषित करने वालों की कमी नहीं है।

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